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प्रधान पद पर पुनर्मतगणना का आदेश

Sun, 19 May 2019 12:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 19 May 2019 12:11 AM IST
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प्रधान पद पर पुनर्मतगणना का आदेश
घोसी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में तथा दूसरे स्थान पर रहे सत्येंद्र कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर उपजिलाधिकारी डॉ. सीएल सोनकर ने कल्याणपुर गांव में प्रधान पद के विवाद में पुनर्मतगणना का आदेश दिया है। पुनर्मतगणना उपजिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में 27 मई को होगी।
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घोसी ब्लाक के कल्याणपुर गांव में प्रधान के चुनाव में वर्तमान प्रधान प्रेमशीला यादव एक मत से विजयी हुई थीं। इसको लेकर प्रतिद्वंद्वी सत्येंद्र सिंह ने एसडीएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया था कि 10 मतदाओं ने रामपुर घोघवल के साथ कल्याणपुर, बनियापर के दोनों स्थानों पर मताधिकार का प्रयोग किया था। इन 10 मतों को शून्य घोषित कर पुन: मतगणना की जाए। लंबी प्रक्रिया के बाद उपजिलाधिकारी डॉ. सीएल सोनकर ने अपने विस्तृत आदेश 26 पृष्ठ तीन दिसंबर 2018 में परीक्षण के पाया कि 10 मतदाताओं ने रामपुर घोघवल के साथ कल्याणपुर, बनियापार के दोनों बूथों पर मतदान किया था। इसको लेकर 10 मतों को शून्य घोषित कर रिकाउटिंग का आदेश दिया था। इसको लेकर वर्तमान प्रधान प्रेमशीला यादव ने एसडीएम के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दायर किया था। जिसके क्रम में 3 मई 2019 के आदेश में हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश में कोई भी कमी न पाते हुए आदेश में दिए बिंदुओं को पुष्ट मानते हुए आदेश तीन दिसंबर 18 को बरकरार रखा। इसको लेकर उपजिलाधिकारी डॉ. सीएल सोनकर ने अपने 14 मई 2019 के आदेश में 27 मई 2019 को पुनर्मतगणना का आदेश दिया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 27 मई को मेरे न्यायालय कक्ष में पुनर्मतगणना होगी।
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