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कोर्ट के आदेश पर एक माह बाद मुकदमा दर्ज
Updated Fri, 14 Dec 2018 12:12 AM IST
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घोसी कोतवाली पुलिस ने वृहस्पतिवार को न्यायालय के आदेश पर कपरियाडीह गांव निवासी बालकिशुन यादव की तहरीर पर सुल्तानपुर निवासी मुहम्मद अरशद सहित तीन नामजद और तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध 60 हजार रुपये,गले से सोने की चेन छीनने,को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज मुकदमे के अनुसार कपरियादिह निवासी बालकिशुन यादव पुत्र रामजन्म 8 मार्च 2018 को अपनी पत्नी शैला यादव के साथ सुल्तान पुर स्थित काशी गोमती ग्रामीण बैंक सुलतानपुर गए। वहां उनकी पत्नी शैला यादव ने अपने खाता से 65हजार निकाला। शेला ने इनमें से पांच हजार रुप्य अपने पास रख लिए और 60हजार रुपये अपने पति बाल किशुन को रखने के लिए दे दिया। आरोप है कि रुपये लेकर दंपती बैंक से बाहर आते ही कुछ दूर आगे बढे थे तभी म़ो अरशद पुत्र मो आसिफ,मो नासीर पुत्र अमजद,असलम पुत्र ताहिर अपने तीन अन्य साथियों के साथ इन्हें रोक लिए और इनके पास रखे रुपये छीनने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने असलहा से आतंकित कर बाल किशुन की जेबमें रखे 60 हजार रुपये ,गले की सोने की चेन छीन लिए। पीड़ित ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया,परंतु पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने कोर्ट की शरण लिया। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया । पुलिस ने एक महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद गुरुवार को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तत्परता बरतते हुए जांच पड़ताल शुरु कर दिया। विवेचक ने सुल्तानपुर और कपरियाडीह पहुंचकर विवेचना शुरु कर दिया।
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