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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
Updated Mon, 12 Feb 2018 11:17 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो वीरनायक सिंह ने हत्या के मामलें में नामजद दो आरोपियों में एक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा दिनेश चौधरी के चाचा महेंद्र चौधरी की पांच जनवरी 2009 को मुक्तिधाम के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में दोहरीघाट निवासी वालेश्वर यादव उर्फ लालविहारी और खटिकटोला निवासी पप्पू सोनकर को नामजद किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी नंदलाल ने कुल 13 गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बालेश्वर यादव उर्फ लालबिहारी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रुपया अर्थदंड का निर्णय सुनाया। वही एक आरोपी पप्पू सोनकर की मौत हो जाने के चलते उसके विरूद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा दिनेश चौधरी के चाचा महेंद्र चौधरी की पांच जनवरी 2009 को मुक्तिधाम के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में दोहरीघाट निवासी वालेश्वर यादव उर्फ लालविहारी और खटिकटोला निवासी पप्पू सोनकर को नामजद किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी नंदलाल ने कुल 13 गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बालेश्वर यादव उर्फ लालबिहारी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रुपया अर्थदंड का निर्णय सुनाया। वही एक आरोपी पप्पू सोनकर की मौत हो जाने के चलते उसके विरूद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
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