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तजाब फेकने और जालसाजी में दो की जमानत खारिज
Updated Tue, 04 Jul 2017 12:03 AM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने महिला पर तेजाब फेकने और जालसाजी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा नवलपुर रतोही गांव निवासी किरन देवी पत्नी लालजी राजभर के ऊपर 22 मई 2017 को तेजाब फेक दिया गया। जिससे वह झुलस गई। मामले में आरोपी कमलेश राजभर पुत्र रतन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। नगरपालिका के कर अधीक्षक ने डीएम के आदेश और एडीएम के जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कराया। आरोप है कि आरोपी ने नगरपालिका की बंजर भूमि पर राजस्व परिषद के फर्जी आदेश की अमलदरामत करा कर उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया। मामले में आरोपी चंद्रभानपुर मुहल्ला निवासी देवनाथ पुत्र चौथी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा नवलपुर रतोही गांव निवासी किरन देवी पत्नी लालजी राजभर के ऊपर 22 मई 2017 को तेजाब फेक दिया गया। जिससे वह झुलस गई। मामले में आरोपी कमलेश राजभर पुत्र रतन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। नगरपालिका के कर अधीक्षक ने डीएम के आदेश और एडीएम के जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कराया। आरोप है कि आरोपी ने नगरपालिका की बंजर भूमि पर राजस्व परिषद के फर्जी आदेश की अमलदरामत करा कर उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया। मामले में आरोपी चंद्रभानपुर मुहल्ला निवासी देवनाथ पुत्र चौथी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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