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गैंगरेप सहित दो मामलों में जमानत खारिज

Wed, 03 Oct 2018 10:24 PM IST
Updated Wed, 03 Oct 2018 10:24 PM IST
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गैंगरेप सहित दो मामलों में जमानत खारिज
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीर नायक सिंह ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार करने और बहला फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी बने दो लोगों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी विमल श्रीवास्तव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादिनी मुकदमा 20 जून 2018 को अपनी दो नाबालिग लडकियों को कालोनी में छोडकर मायके चली गई। वादिनी का कथन है कि उसी रात्रि में कल्लू,अयूब और तशलीम उसके घर में घुसकर लडकियों के साथ छेडखानी करने लगे । उसी दौरान आठ वर्षीय छोटी लडकी को भगा दिए और 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ तीनों ने बारी बारी दुराचार किया। वादिनी दूसरे दिन घर आई तो उसकी लडकी ने आप बीती बताया। वादिनी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। मामले में आरोपी प्रेमनगर चकिया कांशीराम आवास निवासी कल्लू उर्फ आरिफ पुत्र मुहम्मद इसराईल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी की 16 वर्षीय लडकी को आरोपी 28 अगस्त 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी लसरा गांव निवासी असगर अहमद पुत्र मुस्तकीम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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