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चार आरोपियों की जमानत खारिज
Updated Fri, 29 Jun 2018 01:04 AM IST
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प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश वीर नायक सिंह ने हत्या का प्रयास और हत्या के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद दिया।
पहला मामला में सरायलखंसी थाना क्षेत्र के उमापुर निवासी ऋषि सिंह तथा कोतवाली नगर के भीटी निवासी पंकज सिंह मिल रोड परदहां निवासी विपुल सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा प्रमोद यादव के भाई जगदीश यादव 17 मई को छह बजे अपनी दुकान पर बैठा था। उसी समय आरोपी पंकज सिंह, विपुल सिंह, ऋषि सिंह आदि लाठी डंडा तथा लोहे की राड से हमला किया। जिससे जगदीश यादव घायल हो गया। दूसरा मामला हत्या से संबंधित है। चंदौली जिला के मुग़लसराय थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी नई बस्ती निवासी जावेद अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शाह आलम के भाई सोहबत सोहबत बादामी जो कि सभासद है। छह मई को सुबह छह बजे अलहबीब जूनियर हाई स्कूल के ग्राउंड में एक व्यक्ति मरा पड़ा है। मृतक मुरसलीन जूते चप्पल के व्यवसाय साझीदार बताया गया। मामला पैसे के लेन देन का था। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपित को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।
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पहला मामला में सरायलखंसी थाना क्षेत्र के उमापुर निवासी ऋषि सिंह तथा कोतवाली नगर के भीटी निवासी पंकज सिंह मिल रोड परदहां निवासी विपुल सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा प्रमोद यादव के भाई जगदीश यादव 17 मई को छह बजे अपनी दुकान पर बैठा था। उसी समय आरोपी पंकज सिंह, विपुल सिंह, ऋषि सिंह आदि लाठी डंडा तथा लोहे की राड से हमला किया। जिससे जगदीश यादव घायल हो गया। दूसरा मामला हत्या से संबंधित है। चंदौली जिला के मुग़लसराय थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी नई बस्ती निवासी जावेद अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शाह आलम के भाई सोहबत सोहबत बादामी जो कि सभासद है। छह मई को सुबह छह बजे अलहबीब जूनियर हाई स्कूल के ग्राउंड में एक व्यक्ति मरा पड़ा है। मृतक मुरसलीन जूते चप्पल के व्यवसाय साझीदार बताया गया। मामला पैसे के लेन देन का था। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपित को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।
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