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हत्या का प्रयास और मिलावटी शराब में दो की जमानत खारिज
Updated Mon, 10 Dec 2018 10:15 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या का प्रयास और मिलावटी शराब बरामदगी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने के बाद पारित किया।
पहला मामले में मधुबन थाना क्षेत्र के अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा प्रियंका चौहान के पिता तारा चौहान को आठ नवंबर 2018 को चाकू से मारकर जानलेवा हमला किया गया। मामले में आरोपी विजेंद्र चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। वहीं, दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। थानाध्यक्ष सरायलखंसी भगत सिंह यादव ने 29 नवंबर 2018 को 600 पेटी मिश्रित शराब बरामद किया। मामले में आरोपी सुरेंद्र कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। उक्त दोनों मामले में सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया। ब्यूरो
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पहला मामले में मधुबन थाना क्षेत्र के अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा प्रियंका चौहान के पिता तारा चौहान को आठ नवंबर 2018 को चाकू से मारकर जानलेवा हमला किया गया। मामले में आरोपी विजेंद्र चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। वहीं, दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। थानाध्यक्ष सरायलखंसी भगत सिंह यादव ने 29 नवंबर 2018 को 600 पेटी मिश्रित शराब बरामद किया। मामले में आरोपी सुरेंद्र कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। उक्त दोनों मामले में सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया। ब्यूरो
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