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दहेज हत्या और हत्या का प्रयास सहित छह मामलों में छह की जमानत खारिज
Updated Thu, 26 Jul 2018 10:16 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने दहेज हत्या, प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने, हत्या का प्रयास , जालसाजी और गांजा बरामदगी के छह मामलों में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा जलालुद्दीन की भतीजी हसरून निशा को दहेज के लिए 18 मार्च 2018 को मार डाला गया। आरोपी परशुरामपुर गांव निवासी शाहिना पत्नी वारुल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। वहीं, दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के अदरी गांव निवासी रामजीत गुप्ता की बेटी विक्की गुप्ता को ससुरालियों ने 19 मई 2018 को जला कर मार डाला। आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के लसरा गांव निवासी अभिनय पुत्र छोटेलाल ने भी अर्जी दी थी। तीसरा मुकदमा जियालाल पुत्र सुभाष साहनी ने दर्ज कराया था। जिसमें 24 मई 2018 को पैसे की लेनदेन को लेकर मोहिउद्दीनपुर गांव निवासी सुभाष पुत्र सकलू ने उसे तथा डीएम साहनी को मारपीट कर घायल कर दिया था। सुभाष ने भी अर्जी दी थी।
वहीं चौथा मामला सरवां गांव निवासी मोइनुद्दीन पुत्र हाजी मुख्तार की तहरीर पर दर्ज हुआ। मुंबई निवासी नसीम अहमद सिद्दीकी ने विदेश भेजने के नाम पर उससे रुपये हड़प लिए। पांचवा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र के आलोक पुत्र रामबदन के मकान के विवाद को लेकर 26 जून 2018 को नगरीपार ऊचहरा गांव निवासी बलवंत पुत्र रामछवि ने उसे तथा उसके पिता के ऊपर तमंचे से फायर कर घायल कर दिया। वहीं छठवां मामला 19 मई 2018 को तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय सरोज ने 92 किलो गांजा के साथ आरोपी को पकड़ा था। मामले में आरोपी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के आरा थाना क्षेत्र के शिवगंज शीतलटोला निवासी मंजीत कुमार पुत्र नवल किशोर की ओर से जमानत का अर्जी दी थी। वहीं सातवें मामले में तीन नाबालिग पुत्रियों के साथ मुंशीपुरा मखनवा मुहल्ला निवासी मोहम्मद कैफ उर्फ शेख ने 25 मई 2017 को छेड़खानी और मारपीट की। अदालत में उसनेजमानत की अर्जी दी थी। उक्त सात केसों में सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है।
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पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा जलालुद्दीन की भतीजी हसरून निशा को दहेज के लिए 18 मार्च 2018 को मार डाला गया। आरोपी परशुरामपुर गांव निवासी शाहिना पत्नी वारुल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। वहीं, दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के अदरी गांव निवासी रामजीत गुप्ता की बेटी विक्की गुप्ता को ससुरालियों ने 19 मई 2018 को जला कर मार डाला। आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के लसरा गांव निवासी अभिनय पुत्र छोटेलाल ने भी अर्जी दी थी। तीसरा मुकदमा जियालाल पुत्र सुभाष साहनी ने दर्ज कराया था। जिसमें 24 मई 2018 को पैसे की लेनदेन को लेकर मोहिउद्दीनपुर गांव निवासी सुभाष पुत्र सकलू ने उसे तथा डीएम साहनी को मारपीट कर घायल कर दिया था। सुभाष ने भी अर्जी दी थी।
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वहीं चौथा मामला सरवां गांव निवासी मोइनुद्दीन पुत्र हाजी मुख्तार की तहरीर पर दर्ज हुआ। मुंबई निवासी नसीम अहमद सिद्दीकी ने विदेश भेजने के नाम पर उससे रुपये हड़प लिए। पांचवा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र के आलोक पुत्र रामबदन के मकान के विवाद को लेकर 26 जून 2018 को नगरीपार ऊचहरा गांव निवासी बलवंत पुत्र रामछवि ने उसे तथा उसके पिता के ऊपर तमंचे से फायर कर घायल कर दिया। वहीं छठवां मामला 19 मई 2018 को तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय सरोज ने 92 किलो गांजा के साथ आरोपी को पकड़ा था। मामले में आरोपी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के आरा थाना क्षेत्र के शिवगंज शीतलटोला निवासी मंजीत कुमार पुत्र नवल किशोर की ओर से जमानत का अर्जी दी थी। वहीं सातवें मामले में तीन नाबालिग पुत्रियों के साथ मुंशीपुरा मखनवा मुहल्ला निवासी मोहम्मद कैफ उर्फ शेख ने 25 मई 2017 को छेड़खानी और मारपीट की। अदालत में उसनेजमानत की अर्जी दी थी। उक्त सात केसों में सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है।
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