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दुराचार और शराब बरामदगी में दो का चालान
Updated Tue, 20 Feb 2018 11:12 PM IST
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मऊ। शादी का झांसा देकर दुराचार करने तथा शराब बरामदगी के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी बनकर जेल में निरुद्घ आरोपियों की जमानत पर सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया ।
पहला मामला शादी का झांसा देकर तथा बहला-फुसलाकर भगाने से संबंधित है। आरोपी जिला जौनपुर के थाना लाइन बाजार के रामनगर निवासी लालचंद सोनकर की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की को आरोपित पिछले वर्ष एक दिसंबर को घर से स्कूल जाते समय शादी का झांसा देकर तथा बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता को आरोपित के घर से तीन दिन बाद बरामद किया गया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुराचार किया गया। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। शराब बरामदगी के मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी रामपुकार चौहान जमानत की और से दी गई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के बैरी कंठा गांव में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करके आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में शराब तथा उपकरण बरामद किया गया था। इसमें एस आई सुरेश सिंह यादव की तहरीर पर धर्म पुर निवासी रामपुकार चौहान को आरोपी बनाया गया। मामले में दाखिल जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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पहला मामला शादी का झांसा देकर तथा बहला-फुसलाकर भगाने से संबंधित है। आरोपी जिला जौनपुर के थाना लाइन बाजार के रामनगर निवासी लालचंद सोनकर की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की को आरोपित पिछले वर्ष एक दिसंबर को घर से स्कूल जाते समय शादी का झांसा देकर तथा बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता को आरोपित के घर से तीन दिन बाद बरामद किया गया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुराचार किया गया। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। शराब बरामदगी के मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी रामपुकार चौहान जमानत की और से दी गई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के बैरी कंठा गांव में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करके आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में शराब तथा उपकरण बरामद किया गया था। इसमें एस आई सुरेश सिंह यादव की तहरीर पर धर्म पुर निवासी रामपुकार चौहान को आरोपी बनाया गया। मामले में दाखिल जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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