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छेडखानी के आरोपी की जमानत खारिज
Updated Sat, 29 Jul 2017 11:15 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने छेड़खानी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादिनी की 11 वर्षीय लड़की अपने घर के आगन में स्नान कर रही थी तो आरोपी दीवाल पर चढकर उसके ऊपर कंकड़ फेक रहा था। मामले में आरोपी इटौराडोरीपुर गांव निवासी संजय पुत्र फेकू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामले के अनुसार वादिनी की 11 वर्षीय लड़की अपने घर के आगन में स्नान कर रही थी तो आरोपी दीवाल पर चढकर उसके ऊपर कंकड़ फेक रहा था। मामले में आरोपी इटौराडोरीपुर गांव निवासी संजय पुत्र फेकू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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