फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   दो जोडे़ साथ रहने को हुए राजी

दो जोडे़ साथ रहने को हुए राजी

Sun, 21 Oct 2018 10:16 PM IST
Updated Sun, 21 Oct 2018 10:16 PM IST
विज्ञापन
दो जोडे़ साथ रहने को हुए राजी
मऊ। परिवार परामर्श केंद्र की बैठक रविवार को एसपी ललित कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित महिला थाने में हुई। इसमें कुल 11 पारिवारिक मामले आए, जिसमें परामर्श केंद्र के सदस्यों के प्रयास से छह मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें दो जोड़ आपसी मतभेद भुलाकर साथ-साथ रहने को तैयार हो गए। शेष मामलों में बैठक की अगली तिथि 28 अक्टूबर 2018 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजेे जाने का निर्देश दिया गया।
विज्ञापन

परामर्श केंद्र के सदस्यों के प्रयास से रम्भा और बृजमोहन तथा सीमा और सनोज ने अपने मतभेद भूलाकर साथ-साथ रहने को तैयार हो गए। वही सूरज और बविता तथा इजहारुलहक और शबनम के मामले में मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते तथा साधना और अनिल, नेहा और देवेंद्र के मामले में पक्षकारो के लगातार अनुपस्थिति के चलते पत्रावली निस्तारित कर दी गई। इस दौरान सारिका सिंह और शैलेन्द्र सिंह तथा मुहम्मद यासीन और सालेहा के मामलें में एक-एक पक्षकार उपस्थित हुआ। वही दिनेश कुमार सिंह और देवेंद्र सिंह, श्रीदेवी और प्रभात राय तथा नागेश गुप्ता और सपना के मामले में कोई पक्ष हाजिर नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 28 अक्तूबर की तिथि नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यगण सर्वेश दूबे, विनोद कुमार सिंह, मौलवी अरसद, अर्चना उपाध्याय, डॉ.एम ए खान, दीवान चंदा सिंह, आरक्षी पुष्पा गुप्ता, प्रियंका सिंह और बरखा ने अपना योगदान दिया। बैठक में काफी संख्या में पक्षकार और उनके परिजन उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed