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धोखे से बैनामा कराने में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
Updated Fri, 03 Aug 2018 11:16 PM IST
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कोतवाली थाना क्षेत्र के ख्वाजा जहांपुर गांव में धोखाधड़ी और जालसाजी कर बैनामा कराने के एक मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार नागर ने शुक्रवार को आधा दर्जन लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश शहर कोतवाल को दिया ।
मामले के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला ख्वाजाजहांपुर निवासिनी बेइली देवी ने धारा 156 (तीन) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आरोपित ख्वाजाजहांपुर मुहल्ला निवासी द्वारिका, दुर्गा प्रसाद, शिवकुमार और भीटी निवासी माधुरी सिंह तथा दक्षिण टोला निवासी बुद्धिया देवी व मीना देवी ने मिलकर आवेदिका व उसके परिवार के हिस्से की जमीन को छल करके फर्जी बैनामा कर करा लिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश शहर कोतवाली प्रभारी को दिया।
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मामले के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला ख्वाजाजहांपुर निवासिनी बेइली देवी ने धारा 156 (तीन) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आरोपित ख्वाजाजहांपुर मुहल्ला निवासी द्वारिका, दुर्गा प्रसाद, शिवकुमार और भीटी निवासी माधुरी सिंह तथा दक्षिण टोला निवासी बुद्धिया देवी व मीना देवी ने मिलकर आवेदिका व उसके परिवार के हिस्से की जमीन को छल करके फर्जी बैनामा कर करा लिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश शहर कोतवाली प्रभारी को दिया।
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