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गैरइरादतन हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत खारिज
Updated Sat, 29 Jul 2017 11:02 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो मुहम्मद गजाली ने गैरइरादतन हत्या के प्रयास के मामले में नामजद अमित कुमार शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार सहुआरी गांव निवासी संदीप गुप्ता पुत्र मुन्ना की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने 11 जून 2017 को नकुल शर्मा को लाठी डंडा से मारपीटकर गंभीर चोटें पहुंचाया। मामले में आरोपी अमित कुमार शर्मा पुत्र रविंद्र की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी नंदलाल भारती के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामले के अनुसार सहुआरी गांव निवासी संदीप गुप्ता पुत्र मुन्ना की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने 11 जून 2017 को नकुल शर्मा को लाठी डंडा से मारपीटकर गंभीर चोटें पहुंचाया। मामले में आरोपी अमित कुमार शर्मा पुत्र रविंद्र की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी नंदलाल भारती के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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