फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   पिता पुत्र सहित तीन को दो-दो वर्ष की सजा

पिता पुत्र सहित तीन को दो-दो वर्ष की सजा

Wed, 28 Nov 2018 10:35 PM IST
Updated Wed, 28 Nov 2018 10:35 PM IST
विज्ञापन
पिता पुत्र सहित तीन को दो-दो वर्ष की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो आदिल अफताब अहमद ने चाकू से मारकर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में नामजद चार आरोपियों में पिता पुत्र सहित तीन को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की सजा निर्धारित की। साथ ही सभी पर दो-दो हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया । मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है ।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, मधुबन थाना क्षेत्र के कटघरा शंकर मोड़ निवासी हरिनारायण गोंड ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि उसकी सास विद्यावती चाय की दुकान चलाती है। 26 जुलाई 2004 को वह अपने दुकान की सफाई कर रही थी कि आरोपीगण कटघरा शंकर गांव निवासी चंदन यादव और पंकज यादव पुत्रगण रामशकल यादव, रामशकल यादव पुत्र किशोर तथा भैरव मल्ल ने उस पर चाकू से हमला कर घालय कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोपियों के विरुद्ध आरोप कोर्ट में पेश किया। एक आरोपी भैरव मल्ल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। एडीजे कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने छह गवाहों को पेश किया। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सजा निर्धारित की। एडीजे ने घायल को अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति का सदस्य न पाते हुए सभी को एससी एसटी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त कर दिया ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed