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Free Electricity: किसानों को मुफ्त बिजली के लिए पूरे करने होंगे ये नियम, तभी मिल सकेगा लाभ
Sat, 09 Mar 2024 11:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 09 Mar 2024 11:39 AM IST
सार
UP Free Electricity Bill: योगी सरकार ने किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में छूट देने का ऐलान किया था। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा।
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मुफ्त बिजली
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा में निजी नलकूप (फ्री बिजली योजना) का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल पाएगा, जिन पर विद्युत निगम का बिजली बिल बकाया नहीं है। योजना का लाभ लेने के लिए बकाएदार नलकूप संचालक को 31 मार्च तक बिल जमा करवाना होगा।
एक अप्रैल से निजी नलकूपों पर फ्री बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे किसानों की बिजली बिल संबंधी बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने से पहले किसानों को पूरानी बकाया राशि चुकानी होगी। ऐसा न करने पर नलकूप संचालकों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिन निजी नलकूप संचालकों ने 31 मार्च 2023 तक के बिल का भुगतान नहीं किया है। वो 31 मार्च तक एकमुश्त भुगतान करते हैं तो सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीन किस्तों में भुगतान करने पर 90 प्रतिशत और 6 किस्तों में भुगतान करने पर सरचार्ज पर 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
योजना के लिए निर्धारित शर्तें
-निजी नलकूप संचालक योजना का लाभ लेने के लिए तब ही पात्र होंगे जब उनका बकाया बिल शून्य होगा।
-नलकूप पर मीटर स्थापित होना अनिवार्य है।
-नलकूप का लोड 10 एचपी है तो प्रति महीने 1045 यूनिट खपत पर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे अधिक खपत होने पर अतिरिक्त खपत का निर्धारित टैरिफ के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा।
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-10 एचपी से अधिक लोड होने पर फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत छूट रह जाएगी।
मुख्य अभियंता संजय जैन ने बताया कि सभी निजी नलकूप संचालकों से अपील की है कि वो 31 मार्च तक बकाएदारी जमा करवा दें। बकाया बिल जमा होने के बाद ही उन्हें फ्री बिजली योजना का लाभ मिल पाएगा।
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एक अप्रैल से निजी नलकूपों पर फ्री बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे किसानों की बिजली बिल संबंधी बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने से पहले किसानों को पूरानी बकाया राशि चुकानी होगी। ऐसा न करने पर नलकूप संचालकों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिन निजी नलकूप संचालकों ने 31 मार्च 2023 तक के बिल का भुगतान नहीं किया है। वो 31 मार्च तक एकमुश्त भुगतान करते हैं तो सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीन किस्तों में भुगतान करने पर 90 प्रतिशत और 6 किस्तों में भुगतान करने पर सरचार्ज पर 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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योजना के लिए निर्धारित शर्तें
-निजी नलकूप संचालक योजना का लाभ लेने के लिए तब ही पात्र होंगे जब उनका बकाया बिल शून्य होगा।
-नलकूप पर मीटर स्थापित होना अनिवार्य है।
-नलकूप का लोड 10 एचपी है तो प्रति महीने 1045 यूनिट खपत पर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे अधिक खपत होने पर अतिरिक्त खपत का निर्धारित टैरिफ के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा।
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-10 एचपी से अधिक लोड होने पर फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत छूट रह जाएगी।
मुख्य अभियंता संजय जैन ने बताया कि सभी निजी नलकूप संचालकों से अपील की है कि वो 31 मार्च तक बकाएदारी जमा करवा दें। बकाया बिल जमा होने के बाद ही उन्हें फ्री बिजली योजना का लाभ मिल पाएगा।