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मथुरा: तीन बार और 38 शराब, बीयर व भांग की दुकानें होंगी बंद
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मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान से 10 वर्ग किलोमीटर के घेरे में 22 वार्ड अब पूरी तरह से तीर्थस्थल घोषित हो गए हैं। पूर्व में 22 वार्डों में से 16 वार्ड शत-प्रतिशत थे, जबकि आधा दर्जन वार्ड में कुछ हिस्सा छूटा हुआ था। अब सभी वार्ड शत-प्रतिशत कर दिए गए हैं। इसके चलते 38 दुकान शराब, बीयर, भांग के अलावा तीन बार, ब्रजवासी रॉयल होटल, होटल अतिथि पैलेस एवं मसानी चौराहा स्थित सिल्वर स्टार बंद हो जाएंगे। सरकार को इनके बंद होने से वार्षिक राजस्व की 41 करोड़ रुपये की हानि होगी।
मुख्यमंत्री द्वारा तीर्थस्थल की घोषणा होने पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई को अंजाम देगा। सूत्रों का कहना है कि आबकारी विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि वर्तमान सितंबर तक सभी बार दुकानों को चलने दिया जाए, ताकि उनका स्टॉक खत्म हो जाए और अग्रिम जमा फीस का निस्तारण हो सके। श्रीकृष्ण जन्मभूमि से 10 वर्ग किमी दायरे में आने वाले सभी शराब, मांस, बार बंद होने की सूचना से आम जनमानस में उहापोह की स्थिति बन गई है।
सभी लोग यह जानकारी करने की लगे रहे कि उनकी दुकान तो इस दायरे में नहीं आ गई है, लेकिन सोमवार को आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात ने स्पष्ट कर दिया है कि नगर निगम के जिन 22 वार्डों की सूची जारी की गई थी, उन वार्डों की शत-प्रतिशत शराब, मांस, बीयर बार की दुकानों एवं होटल के लाइसेंस निरस्त होंगे। इन वार्डों में इस तरीके की 38 दुकानें, तीन रेस्टोरेंट बार आ रहे हैं।
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प्रतिबंधित वार्ड
वार्ड- 59, 50, 56, 68,45, 28,30, 04,20, 64,62, 54, 38, 27, 34, 18,31,17,32, 57, 47 और 33।
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मुख्यमंत्री द्वारा तीर्थस्थल की घोषणा होने पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई को अंजाम देगा। सूत्रों का कहना है कि आबकारी विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि वर्तमान सितंबर तक सभी बार दुकानों को चलने दिया जाए, ताकि उनका स्टॉक खत्म हो जाए और अग्रिम जमा फीस का निस्तारण हो सके। श्रीकृष्ण जन्मभूमि से 10 वर्ग किमी दायरे में आने वाले सभी शराब, मांस, बार बंद होने की सूचना से आम जनमानस में उहापोह की स्थिति बन गई है।
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सभी लोग यह जानकारी करने की लगे रहे कि उनकी दुकान तो इस दायरे में नहीं आ गई है, लेकिन सोमवार को आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात ने स्पष्ट कर दिया है कि नगर निगम के जिन 22 वार्डों की सूची जारी की गई थी, उन वार्डों की शत-प्रतिशत शराब, मांस, बीयर बार की दुकानों एवं होटल के लाइसेंस निरस्त होंगे। इन वार्डों में इस तरीके की 38 दुकानें, तीन रेस्टोरेंट बार आ रहे हैं।
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प्रतिबंधित वार्ड
वार्ड- 59, 50, 56, 68,45, 28,30, 04,20, 64,62, 54, 38, 27, 34, 18,31,17,32, 57, 47 और 33।