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मथुरा: रिफाइनरी क्षेत्र में दिवाली पर नहीं होगी आतिशबाजी, प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध
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मथुरा। दीपावली और गोवर्धन पूजा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने अतिसंवेदनशील सार्वजनिक उपक्रम मथुरा रिफाइनरी के आसपास आतिशबाजी प्रतिबंधित कर दी गई है। एक किलोमीटर के दायरे में इस दौरान पूरी तरह से पटाखों व अन्य विस्फोटक सामग्री का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
गौरतलब रहे कि इस बार 3 से 5 नवंबर तक दीपावली, गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। इन त्योहारों पर पटाखा, आतिशबाजी आदि विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाता है। लेकिन जनपद में नेशनल हाईवे 19 पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मथुरा रिफाइनरी भी स्थित है।
सुरक्षा की दृष्टि से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मथुरा के संपूर्ण क्षेत्र एलपीजी प्लांट, ओएमएस प्रथम व द्वितीय यूनिट एवं पेट्रोलियम टर्मिनल अतिसंवेदनशील उपक्रम हैं। इसे देखते हुए उपरोक्त उपक्रमों की सीमा के चारों ओर एक-एक किमी की परिधि में उक्त त्योहारों के अवसर पर पटाखों तथा अन्य विस्फोटक सामग्री चलाये जाना प्रतिबंधित किया गया है।
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गौरतलब रहे कि इस बार 3 से 5 नवंबर तक दीपावली, गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। इन त्योहारों पर पटाखा, आतिशबाजी आदि विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाता है। लेकिन जनपद में नेशनल हाईवे 19 पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मथुरा रिफाइनरी भी स्थित है।
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सुरक्षा की दृष्टि से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मथुरा के संपूर्ण क्षेत्र एलपीजी प्लांट, ओएमएस प्रथम व द्वितीय यूनिट एवं पेट्रोलियम टर्मिनल अतिसंवेदनशील उपक्रम हैं। इसे देखते हुए उपरोक्त उपक्रमों की सीमा के चारों ओर एक-एक किमी की परिधि में उक्त त्योहारों के अवसर पर पटाखों तथा अन्य विस्फोटक सामग्री चलाये जाना प्रतिबंधित किया गया है।
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