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मथुरा: अदालत ने खारिज किया पुनरीक्षण वाद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2022 07:36 PM IST
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Mathura: Court dismisses revision suit
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि व ईदगाह मस्जिद प्रकरण में कोर्ट से बाहर आते विपक्ष के अधिवक्ता तनवीर ? - फोटो : VRINDAVAN
मथुरा। अदालत ने अखिल भारत हिंदू महासभा के शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल जी के जलाभिषेक संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
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पक्षकार दिनेश शर्मा ने इस में संबंध मेें जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसकी सुनवाई बुधवार को एडीजे सप्तम की अदालत में हुई।
एडीजे सप्तम ने सुनवाई के बाद रिवीजन को खारिज कर दिया। जानकारी देते हुए शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि बुधवार को अदालत ने रिवीजन (पुनरीक्षण) खारिज कर दिया। जबकि पक्षकार महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि रिवीजन के खारिज होने की उन्हें अभी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी बृहस्पतिवार को होगी।
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दिनेश द्वारा १८ मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थना पत्र डाला गया था। जहां सुनवाई के लिए १ जुलाई की तारीख लगाई गई थी। जिसके बाद अदालत मेें सुनवाई नहीं हो सकी। २६ जुलाई को जिला जज की अदालत मेें रिवीजन दाखिल किया गया।
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