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Mathura: मोबाइल के लिए किशोर की हत्या, दोषी युवक को उम्रकैद...जुर्माना भी लगाया गया

Sun, 30 Jun 2024 10:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 30 Jun 2024 10:13 AM IST
सार

मोबाइल के लिए युवक ने 13 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर युवक को दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। 
 

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Life imprisonment to the culprit who murdered his friend for the sake of mobile phone
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में एडीजे-3 अजयपाल सिंह की अदालत ने कोसीकलां थाने में 13 वर्षीय किशोर नितेश की हत्या में दर्ज मुकदमे में दोषी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
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कोसीकलां की जिंदल कॉलोनी से पांच अगस्त 2017 को किशोर नितेश पुत्र गजेंद्र गायब हुआ था। नितेश के गायब होने की रिपोर्ट थाने में उसके पिता ने दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 13 अगस्त की रात में नितेश का शव नंदगांव रोड पर बंद फैक्टरी के गोदाम से बरामद किया। इस मामले में आरोपी युवक पंकज निवासी न्यू अग्रवाल कॉलोनी, कोसीकलां को नितेश की हत्या करने में गिरफ्तार किया गया है।
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पुलिस ने उस वक्त खुलासा किया था कि पंकज की नई शादी हुई थी। ससुराल जाने के दौरान उसे नए फोन की इच्छा थी। निठल्ला होने के कारण उसके पास पैसे भी नहीं थे। नितेश के पास नया फोन देखकर उसने दोस्ती गांठ ली। फोन मांगने पर नितेश ने मना किया तो पांच अगस्त को युवक उसे खेलने के बहाने एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले गया और चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव और चाकू को वहीं गोदाम में भरे हुए भूसे में दबा दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद वह राजस्थान स्थित ससुराल चला गया।
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नितेश के परिजनों का उस पर शक न जाए, इससे उसने परिजनों को फोन कर बताया कि नितेश का शव जट्टारी में रोड पर पड़ा है। पुलिस एवं परिजन मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने उसकी फोन कॉल की डिटेल निकलवाई। जिससे पंकज के बारे में जानकारी हुई और पुलिस ने उसे दबोच लिया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर ट्रायल हुआ। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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