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UP: पति और ननद बेरहमी से पीटते रहे...बचने के लिए दौड़ी, तो ससुर ने साड़ी में लगा दी; ऐसे बची विवाहिता की जान
Sun, 06 Oct 2024 12:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Oct 2024 12:35 PM IST
सार
ससुराल में मथुरा की रहने वाली लड़की को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया। पति और ननद ने बेरहमी से पीटा। वो खुद को बचाने के लिए दौड़ी, तो ससुर ने साड़ी में आग लगा दी। शोर सुन आए पड़ोसियों ने उसकी जान बचाई।
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women demo
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा के फरह थाना क्षेत्र की ओल निवासी विवाहिता ने जयपुर निवासी ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ही है।
पीड़ित महिला दृष्टि दुबे ने बताया कि उसकी शादी सात साल पहले जयपुर के मुरलीपुरा के पवनपुरी फाटक के पास रहने वाले अभिषेक शुक्ला के साथ हुई थी। पिता ने शादी में 20 लाख रुपये नगद, एक कार और गृहस्थी का सामान दिया था, लेकिन दहेज से ससुराल के सदस्य खुश नहीं थे। पति, सास, ससुर समेत अन्य ससुरालीजन 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की जाने लगी।
29 सितंबर को पति अभिषेक, ससुर प्रदीप, ननद साक्षी ने मिलकर मारपीट की। ससुर ने उसकी साड़ी में आग लगाकर जलाकर मारने की कोशिश की। किसी तरह वह बचकर भागी और शोर मचाया। शोर सुनकर पड़ोसी आए उन्होंने उसे बचाया। उसने इसकी जानकारी अपने मायके वालों को फोन करके दी। परिजन उसे लेकर जयपुर स्थित मरलीपुरा थाने गए, लेकिन यहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। वह पूरी रात थाने में बैठी रही। सुबह जब उसके माता-पिता समेत अन्य लोग आए तो वह उसके साथ मायके आई।
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30 सितंबर को पति अभिषेक शुक्ला, ससुर प्रदीप कुमार, कृष्णा, ननद साक्षी तथा ममिया सास रीना उसके मायके आ धमके। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो पति ने गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। माता पिता ने किसी तरह उसे बचाया। पिता उसे लेकर फरह थाने पहुंचे। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की तो पता चला कि महिला ने जयपुर के मुरलीपुरा में भी मुकदमा दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने इसकी जानकारी नहीं दी। इसलिए फरह थाने में हुआ मुकदमा निरस्त किया जाएगा।
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पीड़ित महिला दृष्टि दुबे ने बताया कि उसकी शादी सात साल पहले जयपुर के मुरलीपुरा के पवनपुरी फाटक के पास रहने वाले अभिषेक शुक्ला के साथ हुई थी। पिता ने शादी में 20 लाख रुपये नगद, एक कार और गृहस्थी का सामान दिया था, लेकिन दहेज से ससुराल के सदस्य खुश नहीं थे। पति, सास, ससुर समेत अन्य ससुरालीजन 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की जाने लगी।
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29 सितंबर को पति अभिषेक, ससुर प्रदीप, ननद साक्षी ने मिलकर मारपीट की। ससुर ने उसकी साड़ी में आग लगाकर जलाकर मारने की कोशिश की। किसी तरह वह बचकर भागी और शोर मचाया। शोर सुनकर पड़ोसी आए उन्होंने उसे बचाया। उसने इसकी जानकारी अपने मायके वालों को फोन करके दी। परिजन उसे लेकर जयपुर स्थित मरलीपुरा थाने गए, लेकिन यहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। वह पूरी रात थाने में बैठी रही। सुबह जब उसके माता-पिता समेत अन्य लोग आए तो वह उसके साथ मायके आई।
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30 सितंबर को पति अभिषेक शुक्ला, ससुर प्रदीप कुमार, कृष्णा, ननद साक्षी तथा ममिया सास रीना उसके मायके आ धमके। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो पति ने गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। माता पिता ने किसी तरह उसे बचाया। पिता उसे लेकर फरह थाने पहुंचे। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की तो पता चला कि महिला ने जयपुर के मुरलीपुरा में भी मुकदमा दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने इसकी जानकारी नहीं दी। इसलिए फरह थाने में हुआ मुकदमा निरस्त किया जाएगा।