फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Hearing again in NGT

एनजीटी ने डीएम से पूछा, भंडारा और ई-रिक्शा पर रोक किसके आदेश पर लगाई

Thu, 29 Aug 2019 08:30 PM IST
आगरा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: आगरा ब्यूरो Updated Thu, 29 Aug 2019 08:30 PM IST
विज्ञापन
Hearing again in NGT
NGT - फोटो : PTI

गिरिराज परिक्रमा संरक्षण को लेकर एनजीटी में फिर सुनाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने नाराजगी भरे स्वर में डीएम से पूछा कि भंडारों का आयोजन और ई-रिक्शा का संचालन किस आदेश के तहत बंद किया गया है। 26-27 अगस्त को लोगों के प्रदर्शन की स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई। कोर्ट के आदेश की आड़ में मनमानी न की जाए। इन स्थितियों को देख एनजीटी ने स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए कमेटी गठित की।    

विज्ञापन


डीएम और एसएसपी की अनुपस्थिति के चलते बुधवार को स्थगित सुनवाई गुरुवार को फिर शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने न्यायालय को शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि ई-रिक्शा, भंडारे, छप्पन भोग को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। इस पर कोर्ट ने डीएम से पूछा ये सब बंद क्यों हैं। इस पर डीएम के जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को कोई परेशानी न हो।
विज्ञापन


ऐसी स्थिति में कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन और स्थानीय लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए कमेटी बना दी। इसमें डीएम, एसएसपी, एडीएम प्रशासन, कोर्ट कमिश्नर, ईओ नगर पंचायत, एआरटीओ तथा एसडीएम गोवर्धन को शामिल किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


निर्देशित किया कि छप्पन भोग, भंडारे तथा ई रिक्शा को अनुमति दें, लेकिन साफ सफाई और परिक्रमार्थियों की सुविधा का इस दौरान विशेष ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने थाना अध्यक्ष गोवर्धन को कड़ी फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर 26 व 27 अगस्त को हुई घटना के संबंध में जवाब तलब किया। इस पूरे मामले पर डीएम से भी लिखित जवाब देने को कहा। इस पर डीएम सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि ये सब करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है। उन पर जल्द कार्यवाही की जाएगी।


150 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट
27 अगस्त को स्थानीय लोगों द्वारा गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र में किए गए विरोध प्रदर्शन के मामले में स्थानीय पुलिस ने 100 से 150 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इसे धारा 144 का उल्लंघन माना है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि उक्त अज्ञात लोगों के खिलाफ दुकान बंद कर प्रदर्शन, बलवा व पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ व कर्मचारियों से मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करते हुए एनजीटी को अवगत कराया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed