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UP: छोटे भाई की पत्नी के साथ किया दुष्कर्म...कोर्ट ने बुजुर्ग को सुनाई तीन साल की सजा, पीड़िता को भी माना दोषी

Sat, 04 Oct 2025 09:41 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अरुन पाराशर Updated Sat, 04 Oct 2025 09:41 PM IST
सार

महिला से मारपीट और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शनिवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए धन्नो को दुष्कर्म व मारपीट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। वहीं देवो, संता, लक्ष्मण, श्याम व रामेश्वर को भी दोषी ठहराया है। 
 

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Elderly man sentenced to three years in prison for misbehaving with younger brother
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

मथुरा में एडीजे-6 नीलम ढाका ने छोटे भाई की पत्नी के साथ मारपीट और दुष्कर्म करने के आरोप में 80 वर्ष के बुजुर्ग को तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं वारदात में शामिल दूसरे जेठ समेत पांच लोगों को दो-दो साल के कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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आदेश के अनुसार, शेरगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 14 अप्रैल 2014 को अपने जेठ धन्नो, देवो तथा संता पुत्र बल्लू, लक्षण पुत्र धन्नो, श्याम पुत्र देवो व रामेश्वर पुत्र भगवान सिंह के खिलाफ मारपीट व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। साथ ही कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया था। 
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अदालत ने शनिवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए धन्नो को दुष्कर्म व मारपीट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। वहीं देवो, संता, लक्ष्मण, श्याम व रामेश्वर को भी दोषी ठहराया है। इधर, सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट में दुष्कर्म और मारपीट के आरोपों से इंकार कर दिया था। इस पर अदालत ने पीड़िता को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ सीआरपीसी 344 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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