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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला: कोर्ट का बड़ा फैसला, अमीन रिपोर्ट का आदेश स्थगित, मुस्लिम पक्ष ने की थी मांग

Wed, 05 Apr 2023 02:15 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 05 Apr 2023 02:15 PM IST
सार

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने ईदगाह की 13 एकड़ जमीन का सर्वे करके अमीन रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया था। इसे बुधवार को स्थगित कर दिया। 

 

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court has postponed its order to survey Idgah and prepare Amin report In Mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में बुधवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट तैयार करने के दिए गए अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। अब मामले में 11 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ईदगाह पक्ष ने रिपोर्ट तैयार करने में रोक की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। 

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ईदगाह का अमीन द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने संबंधी अपने आदेश को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड ने 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। अदालत द्वारा यह आदेश 29 मार्च को किया गया था। इसके बाद ईदगाह ओर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार इसे रोकने को प्रार्थना पत्र दिए जा रहे थे। 

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11 अप्रैल तक आदेश स्थगित 

इसी कड़ी में मंगलवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम ने प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर मंगलवार को आदेश रिजर्व कर लिया गया। बुधवार को फैसला सुनाते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया कि अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र पर इसे 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। 

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सचिव ने भी की इसकी पुष्टि

वहीं ईदगाह के सचिव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमीन रिपोर्ट किए जाने का अदालत का आदेश अभी अदालत ने स्थगित कर दिया है। पक्षकार के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अमीन रिपोर्ट का आदेश अदालत ने स्थगित कर दिया है। अब इस संबंध में 11 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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