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Mathura: आरक्षी रोहित धनकड़ बर्खास्त...साथी सिपाही की हत्या का है आरोप, फंदे पर लटकी मिली थी लाश
Thu, 02 Oct 2025 11:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Oct 2025 11:59 AM IST
सार
मथुरा में तैनात आरक्षी आशीष कुमार की हत्या के आरोपी आरक्षी रोहित धनकड़ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरक्षी रोहित धनकड़ को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त)कर दिया है।
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पोस्टमार्टम ग्रह पर पहुंचे परिजन विलाप करते हुए
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
मथुरा के नौहझील में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरक्षी आशीष कुमार की हत्या के आरोपी आरक्षी रोहित धनकड़ को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (बर्खास्त) कर दिया है। यह कार्रवाई विभाग में घोर अनुशासनहीनता व लापरवाही के आरोप में की गई है।
एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा बुधवार को जारी आदेश में मेरठ निवासी रोहित को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (अपील एवं दंड) नियमावली 1991 के नियम (4) (एक) क के उपनियम (02) के अंतर्गत बर्खास्त किया है। एसएसपी ने बताया कि मामला वर्ष 2022 का है। उस समय रोहित थाना नौहझील में तैनात था। 30 जून 2022 को नौहझील कस्बे में किराये के कमरे में रह रहे आरक्षी आशीष कुमार का शव रस्सी से लटका हुआ मिला था।
मृतक के परिजनों की तहरीर पर आशीष के रूप पार्टनर रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विवेचना सीओ मॉट द्वारा की गई। इसमें रोहित को आशीष कुमार की हत्या करने का दोषी पाया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इधर सीओ ने हत्या का अपराध साबित होने पर 22 सितंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
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एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा बुधवार को जारी आदेश में मेरठ निवासी रोहित को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (अपील एवं दंड) नियमावली 1991 के नियम (4) (एक) क के उपनियम (02) के अंतर्गत बर्खास्त किया है। एसएसपी ने बताया कि मामला वर्ष 2022 का है। उस समय रोहित थाना नौहझील में तैनात था। 30 जून 2022 को नौहझील कस्बे में किराये के कमरे में रह रहे आरक्षी आशीष कुमार का शव रस्सी से लटका हुआ मिला था।
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मृतक के परिजनों की तहरीर पर आशीष के रूप पार्टनर रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विवेचना सीओ मॉट द्वारा की गई। इसमें रोहित को आशीष कुमार की हत्या करने का दोषी पाया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इधर सीओ ने हत्या का अपराध साबित होने पर 22 सितंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
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