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Mathura: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमे का आदेश, माता सीता और द्रौपदी पर की थी विवादित टिप्पणी

Wed, 19 Oct 2022 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 19 Oct 2022 12:04 AM IST
सार

माता सीता और द्रौपदी पर विवादित टिप्पणी कर फंसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी पुलिस को अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। 

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Women Commission ordered to file case against Anirudhacharya for controversial remarks in Mathura
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के वृंदावन में कथा के दौरान माता सीता और द्रौपदी सहित महिलाओं की सुंदरता को दोष बताने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके इस बयान को संज्ञान में लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर कथावाचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।
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हाल ही में भागवत कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने माता सीता और द्रौपदी का उदाहरण देते हुए स्त्रियों की सुंदरता को एक दोष बताया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कवि कुमार विश्वास ने इस पर ट्वीट करते हुए इस सोच को महिलाओं का अपमान बताया। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य का विरोध शुरू हो गया। 
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वृंदावन में भी दी जा चुकी है तहरीर 

अनिरुद्धाचार्य के विवादित वक्तव्य के बाद मथुरा और वृंदावन के विद्वानों, संतों और सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने भी विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए वृंदावन पुलिस को तहरीर भी दी। अभी पुलिस इस पर कोई फैसला ही नहीं कर पाई थी। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 
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महिला आयोग ने जताया कड़ा ऐतराज

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कवि कुमार विश्वास के वीडियो ट्वीट का संज्ञान लेते हुए वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया। आयोग ने इसे महिलाओं की गरिमा का हनन और अपमान बताया है। 

अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी का आदेश 

आयोग की अध्यक्ष ने डीजीपी डीएस चौहान को लिखे पत्र में अपमानजनक वक्तव्य को महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध बताते हुए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। पुलिस को सात दिनों में इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को देनी है।
 

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