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Mathura News: जन्मस्थान ट्रस्ट के जवाब दाखिल करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार

Tue, 30 May 2023 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Tue, 30 May 2023 11:52 PM IST
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Application letter for filing reply of Janmasthan Trust rejected
मथुरा। ठाकुर केशवदेव के दावे में प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने जवाब देने की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रार्थना पत्र दिया तो अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सभी फाइलें हाईकोर्ट ने तलब कर ली हैं और केस में 12 जुलाई को सुनवाई होनी है। ऐसे में उनको जवाब दाखिल करने का अब कोई मौका नहीं मिलेगा।
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श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटवाने के लिए ठाकुर केशवदेव का भक्त बनकर एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी आदि ने वर्ष 2021 मेें दावा किया था। इसमें ईदगाह के इंतजामिया कमेटी के सचिव, अध्यक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा श्री कृ़ष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव तथा श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के अधिवक्तागण न केवल मौजूद रहे बल्कि उनके द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर अदालत में प्रतिक्रिया भी दीं गई परंतु दावे में हाजिर होने के बावजूद उनके द्वारा जवाब तक दाखिल नहीं किया गया।
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अब जबकि पक्षकार रंजना अग्निहोत्री की रिट पर सभी मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट होनी है तो ट्रस्ट द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन रुचि तिवारी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। जब यह प्रार्थना पत्र न्यायाधिकारी के समक्ष आया तो उन्होंने पर विचार से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सभी फाइल हाईकोर्ट ने तलब कर ली हैं और वैसे भी अदालत में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई है तो इस प्रार्थना पत्र को बीच में सुनना संभव नहीं है। पक्षकार वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरीे ने बताया कि किसी भी पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने का अधिकतम समय 90 दिन हैं। यह समय निकलने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी होती है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के अधिवक्ता महेश चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने अदालत में ठाकुर केशवदेव के वाद मे जवाब दाखिल करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने अब 12 जुलाई को इसके निस्तारण की बात की है।
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