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Mathura: दुल्हनों पर कीचड़ फेंकने और बरातियों को पीटने वाले 14 आरोपी को नहीं मिली जमानत, बढ़ाई गई रिमांड
Tue, 25 Mar 2025 10:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Mar 2025 10:16 AM IST
सार
मथुरा के करनावल में दो बहनों पर कीचड़ फेंकने और बरातियों से मारपीट के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। एससी-एसटी कोर्ट ने सभी की 5 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दी है।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा के थाना रिफाइनरी के गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दो दुल्हन बहनों और बरातियों को पीटने वाले 14 आरोपियों को सोमवार को एससी-एसटी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 अप्रैल तक सभी की रिमांड बढ़ा दी। इसके बाद सभी को जिला कारागार भेज दिया गया।
21 फरवरी की रात को गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दो दुल्हन बहनों की गांव के ही युवकों ने पिटाई की। इसके बाद आरोपियों ने परिजन व बरातियों पर हमला कर दिया। इसमें दूल्हे के पिता के सिर में चोट लगी और बरात बिना शादी के लौट गई। पुलिस ने दुल्हन बहनों के पिता की तहरीर पर 15 नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इसमें से एक हमलावर नाबालिग होने के कारण उसकी फाइल को किशोर न्यायालय बोर्ड भेजा गया है। सोमवार को एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट में लोकेश उर्फ पिंटल, सतीश, श्रीपाल, शिशुपाल उर्फ शुषपाल, रोहताश, अजय, उदयवीर सिंह उर्फ ऊदल, ब्रजेश, दीपक उर्फ दीपू, शुभम उर्फ शुवम, पवन, रवि उर्फ बटुआ, अनिल और अमित पेश किए गए।
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अमित और अनिल की जमानत याचिका पर 27 को होगी सुनवाई
दुल्हनों और बरातियों को पीटने वाले 14 हमलावरों में से अमित और अनिल के अधिवक्ता ने एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने काउंटर फाइल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है।
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21 फरवरी की रात को गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दो दुल्हन बहनों की गांव के ही युवकों ने पिटाई की। इसके बाद आरोपियों ने परिजन व बरातियों पर हमला कर दिया। इसमें दूल्हे के पिता के सिर में चोट लगी और बरात बिना शादी के लौट गई। पुलिस ने दुल्हन बहनों के पिता की तहरीर पर 15 नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इसमें से एक हमलावर नाबालिग होने के कारण उसकी फाइल को किशोर न्यायालय बोर्ड भेजा गया है। सोमवार को एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट में लोकेश उर्फ पिंटल, सतीश, श्रीपाल, शिशुपाल उर्फ शुषपाल, रोहताश, अजय, उदयवीर सिंह उर्फ ऊदल, ब्रजेश, दीपक उर्फ दीपू, शुभम उर्फ शुवम, पवन, रवि उर्फ बटुआ, अनिल और अमित पेश किए गए।
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अमित और अनिल की जमानत याचिका पर 27 को होगी सुनवाई
दुल्हनों और बरातियों को पीटने वाले 14 हमलावरों में से अमित और अनिल के अधिवक्ता ने एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने काउंटर फाइल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है।
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