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Mainpuri News: डकैती के मामले में सात दोषियों को 10-10 साल की सजा

Tue, 17 Mar 2026 12:00 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 17 Mar 2026 12:00 AM IST
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Seven men sentenced to 10 years in prison for robbery
मैनपुरी। युवक को गोली मारकर डकैती की वारदात अंजाम देने वाले सात आरोपियों ने सोमवार को अपराध कबूल कर लिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सभी को 10-10 साल का कारावास की सजा सुनाई, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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थाना कुरावली क्षेत्र के गांव गुलाबपुर निवासी अवध पाल वर्ष 2008 में जब थाना बिछवां क्षेत्र में किसी काम से गए हुए थे, तभी गांव के रहने वाले केशव सिंह, युवराज सिंह, मुनेंद्र, करतार, सुखवीर, सुरजीत और रामपाल ने उन्हें घेर कर गोली मार दी थी, आरोपियों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। अवध पाल ने आरोपियों के खिलाफ डकैती की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, मामले में विवेचक ने जांच के बाद 19 जनवरी 2009 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, तीन गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। सोमवार को आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया, दोष सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश एडीजे चतुर्थ ने सभी सात दोषियों को 10-10 साल कारावास सजा सुनाई। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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