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युवक की हत्या के चार आरोपी दोषी करार

Thu, 11 Aug 2016 11:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी Updated Thu, 11 Aug 2016 11:08 PM IST
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Man convicted of killing four accused
अदालत का फैसला
थाना कुरावली के गांव तिलोकपुर के पास सात साल पहले युवक की पीट पीटकर हत्या करने के चार आरोपियों को स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट अजय कुमार ने दोषी पाया है। गुरुवार को उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। आरोपियों को 12 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
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थाना कुरावली के बलरामपुर निवासी विमलेश कुमार 31 जनवरी 2007 की सुबह साथियों के साथ दौड़ लगाने पास के गांव तिलोकपुर की ओर जा रहा था। तिलोकपुर के पास पहले से मौजूद गांव के ही भूरे, बहादुर, मुकेश, होतीलाल ने उसको घेर लिया। पीट पीटकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे विमलेश के पिता फेरुसिंह ने चारों के खिलाफ विमलेश की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। कुरावली पुलिस ने जांच के बाद  चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मामले का विचारण स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट अजय कुमार सिंह की कोर्ट में किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, गवाहों ने घटना के सर्मथन में गवाही दी। स्पेशल जज ने चारों आरोपियों को हत्या करने का दोषी पाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। दोषी पाए जाने के बाद स्पेशल जज ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आरोपियों को 12 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
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