फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Including the murder of two brothers, three to life imprisonment

हत्यारोपी दो भाइयों सहित तीन को उम्र कैद

Thu, 15 Sep 2016 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी Updated Thu, 15 Sep 2016 11:35 PM IST
विज्ञापन
Including the murder of two brothers, three to life imprisonment
sdf
थाना किशनी क्षेत्र में 14 साल पहले रंजिश में गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दो भाइयों सहित तीन को अपर जिला जज प्रथम गुरुप्रीत सिंह बाबा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उनको एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की धनराशि में से 50 हजार रुपये वादी को दिए जाएंगे।
विज्ञापन


थाना किशनी के बरुआ निवासी रामरतन की 31 अक्तूबर 2002 को दोपहर एक बजे गांव के बाहर ईसन नदी पुल के पास पीटने के साथ ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की रिपोर्ट रामरतन के भाई बादशाह ने गांव के ही दलवीर सिंह, उसके भाई नौरंग सिंह सहित शिवराज सिंह, रघुराज सिंह, कृष्ण कुमार, मनोज के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा दी गई चार्जशीट के बाद मामले की  सुनवाई अपर जिला जज प्रथम गुरुप्रीत सिंह बाबा की कोर्ट में की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई गवाही के आधार पर दलवीर सिंह, उसके भाई नौरंग सिंह, कृष्ण कुमार को हत्या का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार यादव की दलीलों पर अपर जिला जज ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनको एक लाख 10 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की धनराशि में से 50 हजार रुपया वादी को दिए जाएंगे। तीनों को सजा सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
विज्ञापन


जुएनल कोर्ट में चल रहा मुकदमा
मैनपुरी। रामरतन के हत्यारोपी मनोज कुमार के नाबालिग होेने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है। उसका मुकदमा जुएनल कोर्ट में अलग से चल रहा है। विवेचना के दौरान पुलिस उसको भी हत्या का दोषी पाकर चार्जशीट कोर्ट में भेज चुकी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने जांच में पाया था निर्दोष
मैनपुरी। रामरतन की हत्या में पुलिस ने जांच में शिवराज सिंह तथा रघुराज सिंह को निर्दोष पाकर उनका नाम चार्जशीट से निकाल दिया था। अपर जिला जज ने दोनों को सुनवाई के दौरान कोर्ट में तलब किया। आरोपियों के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उनकी भी पत्रावली सुनवाई के लिए अलग कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed