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Mainpuri: हत्यारे तीन सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास, पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जला दिया था
Mon, 08 Jul 2024 05:39 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Mon, 08 Jul 2024 05:39 PM IST
सार
मैनपुरी में तीन सगे भाइयों सहित चार हत्यारों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन्होंने एक युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में थाना कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले एक मजदूर की हत्या करने वाले तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद चारों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना कोतवाली के मोहल्ला शिवनगर रामलीला मैदान के रहने वाले रामकिशन 9 जून 2020 को सुबह 4 बजे घर से मजदूरी करने गए थे। रास्ते से न्यू गाड़ीवान के रहने वाले तीन भाई मनोज, रामविलास, रामसरन अपने साथी राजकुमार निवासी शिवनगर रामलीला मैदान रामकिशन को अपने साथ ले गए। सिंहपुर नहर पुल के पास रामकिशन की पेट्रोल डालने के बाद जलाकर हत्या कर दी। रामकिशन की पत्नी साधना ने चारों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने जांच करने के बाद चारों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाही के आधार पर चारों को जमीन की रंजिश के चलते रामकिशन की हत्या करने का दोषी पाया गया। चारों को हत्या का दोषी पाने के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद चारों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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आश्रित को दिए जाएंगे 40 हजार रुपया
रामकिशन की हत्या करने वाले चारों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हत्यारोपियों द्वारा जुर्माने के रूप में 64 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 40 हजार रुपये रामकिशन की पत्नी साधना को मुआवजा के रूप में दिए जाएंगे।