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Mahoba News: छात्राओं से छेड़छाड़ के दोषियों को तीन वर्ष की सजा
Thu, 13 Jul 2023 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Thu, 13 Jul 2023 12:37 AM IST
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महोबा। छात्राओं के छेड़छाड़ के दो दोषियों को अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि थाना महोबकंठ के एक गांव निवासी 16 वर्षीय छात्रा अपनी दो सहेलियों के साथ पढ़ने के लिए बैंदो गांव में स्थित राजकीय हाईस्कूल में जाती थी। स्कूल आने-जाने के दौरान बैंदो गांव का दिलीप और धीरेंद्र अहिरवार उन्हें रास्ते में रोककर छेड़छाड़ व अभद्रता करता था। नौ दिसंबर 2019 को एक बार फिर युवकों ने तीन छात्राओं को रोक लिया। विरोध करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। एक छात्रा के पिता की तहरीर पर थाना पनवाड़ी में छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) कुमारी अलका चौधरी ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर दोषी दिलीप व धीरेंद्र अहिरवार को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनोंं को 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि थाना महोबकंठ के एक गांव निवासी 16 वर्षीय छात्रा अपनी दो सहेलियों के साथ पढ़ने के लिए बैंदो गांव में स्थित राजकीय हाईस्कूल में जाती थी। स्कूल आने-जाने के दौरान बैंदो गांव का दिलीप और धीरेंद्र अहिरवार उन्हें रास्ते में रोककर छेड़छाड़ व अभद्रता करता था। नौ दिसंबर 2019 को एक बार फिर युवकों ने तीन छात्राओं को रोक लिया। विरोध करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। एक छात्रा के पिता की तहरीर पर थाना पनवाड़ी में छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) कुमारी अलका चौधरी ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर दोषी दिलीप व धीरेंद्र अहिरवार को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनोंं को 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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