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जानलेवा हमले के मामले में दो अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की कैद

Sat, 29 Jan 2022 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jan 2022 11:03 PM IST
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Punishment for the culprits of the deadly attack
महोबा। जानलेवा हमले के करीब छह वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी 2016) अवनीश कुमार राय ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्ध होने पर दो दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर 70-70 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना कोतवाली चरखारी के गुढ़ा गांव स्थित सियरमाता खुड़े की है। यहां के निवासी हरगोविंद ने 23 मार्च 2016 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह अपने भाई बब्बू कुशवाहा के साथ परिवार समेत खुड़े में रहता है। बगल में देवसिंह भी निवास बनाए हैं। 23 मार्च की रात देव सिंह अपने साथी जवाहर के साथ शराब के नशे में आया और मछली मारने चलने की बात कहने लगा। विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसी दौरान देव सिंह ने बंदूक से बब्बू कुशवाहा पर फायर झोंक दिया। दाहिनी जांघ में गोली लगने से बब्बू अचेत होकर गिर गया। तब आरोपी मौके से भाग निकले। घायल के भाई हरगोविंद की तहरीर पर पुलिस ने देवसिंह व जवाहर के खिलाफ जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।
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