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Mahoba News: जानलेवा हमले में दो को पांच वर्ष की कैद

Tue, 01 Sep 2026 11:58 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:58 PM IST
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Two sentenced to five years in prison for life-threatening attack.
महोबा। युवक पर जानलेवा हमले के साढ़े तीन साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम/विशेष न्यायाधीश ध्रुव राय ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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थाना खन्ना के सिरसीखुर्द गांव निवासी बालेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 27 दिसंबर 2022 की शाम उसके चाचा रवि सिंह घर से खेत की ओर जा रहे थे। गांव के हरीओम व राघवेंद्र तिवारी ने अपने घर के दरवाजे पर उन्हें रोक लिया और पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर राघवेंद्र ने चाचा को पकड़ लिया और हरीओम ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सिर पर एक के बाद एक कई प्रहार किए जाने से चाचा अचेत होकर गिर गए। तब आरोपी ने पीठ पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया।
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शोर-शराबा सुनकर परिजन दौड़े तो आरोपी मरणासन्न हालत में छोड़कर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। गंभीर हालत में चाचा को जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें रीजेंसी कानपुर रेफर किया गया।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए गए। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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