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Mahoba News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Sat, 21 Feb 2026 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Sat, 21 Feb 2026 12:51 AM IST
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Man sentenced to 10 years' imprisonment for raping woman
महोबा। महिला से दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी तेंद्र पाल ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त आशाराम को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही सात हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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थाना श्रीनगर के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 14 अक्तूबर 2019 की शाम वह गांव के बाहर स्थित पशुबाड़े में पशुओं को चारा डाल रही थी। तभी गांव का आशाराम यादव आया और पीछे से उसे पकड़कर पटक किया। बाद में तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे दोबारा पकड़ लिया। धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो उसके पति को जान से मार देंगे। आरोपी ने मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बनाया और पूरे गांव को दिखाया। घटना के बाद जब वह पुलिस से शिकायत करने जा रही थी तो उसे रास्ते में रोककर धमकी दी गई। दस दिन बाद उसने थाना श्रीनगर में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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