फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   mahoba news

एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों का तीन माह में कराएं निस्तारण- डीएम

Fri, 12 Mar 2021 10:23 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 12 Mar 2021 10:23 PM IST
विज्ञापन
mahoba news
बैठक में निर्देश देते जिलाधिकारी - फोटो : MAHOBA
महोबा। डीएम ने कहा कि एक वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का तीन माह के अंदर निस्तारण कराया जाए। जिससे दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय मिल सके।
विज्ञापन

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में अभियोजन व कानून-व्यवस्था की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इसमें डीएम ने लोक अभियोजकों से गैंगस्टर, पॉक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला अपराध अधिनियम, डीएनए टेस्ट समेत सभी कानूनों के वादों के निस्तारण व लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने महिला अपराध अधिनियम के तहत छह माह से अधिक समय वाले मामलों की डीएनए रिपोर्ट न आने पर उनकी सूची संबंधित अभियोजक से प्रस्तुत करने को कहा। डीएम ने सम्मन वारंट समेत अन्य मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में जेलर भोलानाथ मिश्र ने बताया कि बिलबई मार्ग पर जेल के लिए चिह्नित भूमि से चोरी छिपे मिट्टी का खनन किया जा रहा है। इस पर डीएम ने जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र कुमार को तत्काल दबिश देकर खनन माफिया को जेल भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर एसपी आरके गौतम, एसडीएम राजेश यादव, सीओ सदर रामप्रवेश राय, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधीर त्यागी के अलावा लोक अभियोजक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed