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गैस कनेक्शन धारकों को नहीं मिलेगा मिट्टी का तेल- डीएसओ
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महोबा। तहसील सभागार में जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने शुक्रवार को उचित दर विक्रेताओं की बैठक की। बैठक में उचित दर विक्रेताओं को माह नवंबर 2019 से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरु होने वाली राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा की ट्रेनिंग दी गई।
डीएसओ एसपी शाक्य ने बताया कि राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राशन दुकान से संबद्घ कोई राशनकार्ड लाभार्थी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। जिन अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन व विद्युत कनेक्शन दोनों ही उपलब्ध है। ऐसी दशा में उन कार्डधारकों को मिट्टी का तेल न निर्गत किए जाने, हर माह ई-पास मशीन के माध्यम से वितरण किए जाने वाले अंत्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अधिक से अधिक खाद्यान्न का वितरण कराए जाने की बात कही।
लाभार्थियों से आईडी प्रूफ जैसे-आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैक पासबुक एवं पैनकार्ड आदि प्राप्त करने के उपरांत प्रॉक्सी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करने और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पात्र लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत लाभ पाने से वंचित है, तो उसका राशनकार्ड फार्म भरवाकर सत्यापित कराकर व ऑनलाइन कराते हुए उसकी प्रति संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा कराने के विक्रेताओं को निर्देश दिए।
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डीएसओ एसपी शाक्य ने बताया कि राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राशन दुकान से संबद्घ कोई राशनकार्ड लाभार्थी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। जिन अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन व विद्युत कनेक्शन दोनों ही उपलब्ध है। ऐसी दशा में उन कार्डधारकों को मिट्टी का तेल न निर्गत किए जाने, हर माह ई-पास मशीन के माध्यम से वितरण किए जाने वाले अंत्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अधिक से अधिक खाद्यान्न का वितरण कराए जाने की बात कही।
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लाभार्थियों से आईडी प्रूफ जैसे-आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैक पासबुक एवं पैनकार्ड आदि प्राप्त करने के उपरांत प्रॉक्सी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करने और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पात्र लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत लाभ पाने से वंचित है, तो उसका राशनकार्ड फार्म भरवाकर सत्यापित कराकर व ऑनलाइन कराते हुए उसकी प्रति संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा कराने के विक्रेताओं को निर्देश दिए।
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