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दंपती पर जानलेवा हमले में चार सगे भाइयों को चार-चार वर्ष की कैद

Wed, 29 Sep 2021 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 29 Sep 2021 12:12 AM IST
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Four real brothers punished for the deadly attack on the couple
महोबा। दंपती पर जानलेवा हमला के 12 वर्ष पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर चार सगे भाइयों को चार-चार वर्ष के कारावास और चार-चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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11 जुलाई 2009 को शाम थाना महोबकंठ के कुआंखेड़ा गांव निवासी रामकृपाल अपनी पत्नी मीरा के साथ खेत पर फसल की रखवाली कर रहा था। तभी मध्यप्रदेश के जनपद छतरपुर के करारा गांव निवासी राजेंद्र राय, रघुवीर, गरीबचंद्र उर्फ हरीकुमार व राकेश पुत्रगण गोपी लाठी-डंडें व कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए और खेत पर कब्जे की नीयत से जुताई करने लगे। विरोध करने पर रामकृपाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बचाने आई पत्नी मीरा को भी पीट दिया। घायल दंपती के पुत्र दिनेश ने थाना महोबकंठ में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान धारा 308 की बढ़ोत्तरी की गई।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि चारों अभियुक्तों को धारा 308 में चार-चार वर्ष की सजा और चार-चार हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 324 में दो-दो वर्ष की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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