फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Four culprits of Mahoba murderous attack sentenced to four years each

Mahoba News: महोबा जानलेवा हमले के चार दोषियों को चार-चार साल की सजा

Fri, 11 Oct 2024 12:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Oct 2024 12:13 AM IST
विज्ञापन
Four culprits of Mahoba murderous attack sentenced to four years each
महोबा। रंजिश में एक ही परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को दोष सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के करहराकलां गांव निवासी नारायण सिंह पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका बेटा लाखन सिंह व चचेरा भाई श्याम सिंह तीन नवंबर 2018 की रात 10 बजे पशुबाड़े से घर वापस लौट रहे थे। घर के बाहर गांव के बालकृष्ण, राकेश, जगदेव और गुलाब हाथों में फरसा व कुल्हाड़ी लेकर आ गए और गाली गलौज करने लगे। बाद में दबंगों ने घर घुसकर लाखन व श्याम सिंह पर हमला कर दिया। बचाने दौड़ी परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मारपीट में लाखन और श्याम सिंह को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिला सत्र न्यायाधीश जेपी यादव ने चारों अभियुक्तों बालकृष्ण, राकेश, जगदेव व गुलाब को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed