फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Sentenced to 10 years in jail for murderous attack

जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की सजा

Mon, 10 Apr 2017 10:00 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा Updated Mon, 10 Apr 2017 10:00 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to 10 years in jail for murderous attack
कोर्ट - फोटो : Pintrest
अपर जिला सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह यादव (एफटीसी) ने चार साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में सोमवार को दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन



थाना अजनर के गांव टिकरिया निवासी संतोष पुत्र परमलाल के मकान की दीवार के नीचे उसका चाचा शंकर पुत्र चतुरइया टैंक बना रहा था। संतोष ने इसका विरोध किया तो शंकर रंजिश मानने लगा। चार जुलाई 2012 को संतोष खेतों से घर लौट रहा था तभी शंकर ने तमंचे से फायर कर दिया।
विज्ञापन


फायर मिस होने पर वह भागने लगा तो आरोपी ने दूसरा फायर मार दिया। पीठ में गोली लगने से संतोष घायल हो गया। थाना अजनर में शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

फास्ट ट्रैक कोर्ट 2016 की अदालत में चल रहे मुकदमे में सोमवार को न्यायाधीश दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद शंकर को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।


साथ ही 15 हजार का जुर्माना ठाेंका। तमंचा रखने के आरोप में दो वर्ष की सजा व चार हजार रुपये जुर्माना ठाेंका। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed