{"_id":"58a733014f1c1b941ad84acf","slug":"factory-operator-s-bail-rejected","type":"story","status":"publish","title_hn":" असलहा फैक्ट्री संचालक की जमानत खारिजAslha f","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
असलहा फैक्ट्री संचालक की जमानत खारिजAslha f
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा
Updated Fri, 17 Feb 2017 10:59 PM IST
विज्ञापन
kidnapping at gunpoint
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
करीब एक माह पहले कोतवाली क्षेत्र के गांव दिसरापुर से पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री के आरोपियों की जमानत जनपद न्यायाधीश ने भी खारिज कर दी है। अब आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत करानी पड़ेगी।
24 जनवरी 2017 को गांव दिसरापुर में जग्गू की झोपड़ी में अवैध असलहा संचालित होने की कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने दबिश देकर अवैध शस्त्र बनाने वाले नंदराम विश्वकर्मा को दबोच लिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी थी। छापामार कार्रवाई में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री से एक बना हुआ देशी तमंचा, आधा दर्जन अधबने तमंचे, छह छोटी नाले, ग्रिल मशीन समेत शस्त्र बनाने के तमाम औजार बरामद किए थे।
पुलिस की चार्ज रिपोर्ट दाखिल होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध असलहा फैक्ट्री के संचालक नंदराम की जमानत खारिज कर दी। इसके बाद जनपद न्यायाधीश की अदालत में जमानत दाखिल की गई। इस पर शासकीय अधिवक्ता ने सरकार पक्ष की ओर से बहस करते हुए बताया कि आरोपी पर गैंगस्टर का भी मुकदमा चल रहा है। साथ ही उसका आपराधिक इतिहास भी अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला पियूष चंद्र श्रीवास्तव ने जमानत खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
24 जनवरी 2017 को गांव दिसरापुर में जग्गू की झोपड़ी में अवैध असलहा संचालित होने की कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने दबिश देकर अवैध शस्त्र बनाने वाले नंदराम विश्वकर्मा को दबोच लिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी थी। छापामार कार्रवाई में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री से एक बना हुआ देशी तमंचा, आधा दर्जन अधबने तमंचे, छह छोटी नाले, ग्रिल मशीन समेत शस्त्र बनाने के तमाम औजार बरामद किए थे।
विज्ञापन
पुलिस की चार्ज रिपोर्ट दाखिल होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध असलहा फैक्ट्री के संचालक नंदराम की जमानत खारिज कर दी। इसके बाद जनपद न्यायाधीश की अदालत में जमानत दाखिल की गई। इस पर शासकीय अधिवक्ता ने सरकार पक्ष की ओर से बहस करते हुए बताया कि आरोपी पर गैंगस्टर का भी मुकदमा चल रहा है। साथ ही उसका आपराधिक इतिहास भी अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला पियूष चंद्र श्रीवास्तव ने जमानत खारिज कर दी।
विज्ञापन