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छेड़खानी करने पर दो लोगों को चार साल की सजा
Updated Fri, 20 Jul 2018 12:00 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने की।
चरखारी के एक मोहल्ले की निवासी किशोरी से मोहल्ला धनुषधारी निवासी सूरज और ललित ने 21 जुलाई 2016 को घर की दीवार फांदकर अंदर घुसकर अश्लील हरकतें की थीं। किशोरी के चीखने चिल्लाने पर धमकी देते हुए भाग गए थे। उसकी मां ने कोतवाली चरखारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद सूरज और ललित को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई और छह हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
-छह हजार जुर्माना भी, न दिया तो तीन माह की अतिरिक्त सजा
महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने की।
चरखारी के एक मोहल्ले की निवासी किशोरी से मोहल्ला धनुषधारी निवासी सूरज और ललित ने 21 जुलाई 2016 को घर की दीवार फांदकर अंदर घुसकर अश्लील हरकतें की थीं। किशोरी के चीखने चिल्लाने पर धमकी देते हुए भाग गए थे। उसकी मां ने कोतवाली चरखारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद सूरज और ललित को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई और छह हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
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जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
-छह हजार जुर्माना भी, न दिया तो तीन माह की अतिरिक्त सजा