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महोबाः किशोरी से छेड़छाड़ में चार साल कैद

Fri, 30 Sep 2022 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 12:27 AM IST
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crime
महोबा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के दो साल पुराने मामले में अदालत ने दोष सिद्घ होने पर चार साल कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री से गांव का ही कुलदीप छेड़छाड़ करता था। दो मई 2020 को पुत्री घर पर अकेली थी। पत्नी व बच्चे खेत पर काम करने गए थे। तभी शाम के समय कुलदीप घर में घुस गया और किशोरी से अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज की। शोर मचाने पर वह भाग निकला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई।
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