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व्यापारी की जमानत याचिका पर सात जनवरी को होगी सुनवाई

Sat, 25 Dec 2021 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Dec 2021 12:15 AM IST
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कबरई (महोबा)। कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में निरुद्घ व्यापारी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए अगली तारीख सात जनवरी 2022 तय की गई है।
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क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई
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थी। एसआईटी की जांच में मामला आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया था। इसके आधार पर तत्कालीन एसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई, सिपाही व दो व्यापारियों सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का ईनामी आईपीएस अभी भी फरार है।
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व्यापारी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई की शुक्रवार को होनी थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले में आरोपी व्यापारी की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए अगली तारीख सात जनवरी तय की गई है।
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