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बालिका से छेड़छाड़ में अभियुक्त को चार वर्ष की सजा

Thu, 19 Aug 2021 06:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Aug 2021 06:59 PM IST
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Accused sentenced to four years for molesting girl
महोबा। आठ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के दो वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास और सात हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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घटना खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 15 अप्रैल 2019 को आठ वर्षीय बालिका घर के दरवाजे पर बाबा के साथ चारपाई पर सो रही थी। रात करीब 11 बजे गांव का ही तेज प्रताप उर्फ हल्के शराब के नशे में वहां पहुंच गया और बालिका से छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर वह मौके से भाग निकला। बालिका के पिता ने घटना के दो दिन बाद 17 को थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायालय ने 18 जुलाई 2019 को अभियुक्त पर छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में आरोप तय किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार ने बताया कि अभियुक्त तेज प्रताप उर्फ हल्के को छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही सात हजार रुपये जुुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
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