{"_id":"75447","slug":"Mahoba-75447-44","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या में सास, ससुर और पति को 10 साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या में सास, ससुर और पति को 10 साल कैद
Mahoba
Updated Sat, 05 May 2012 12:00 PM IST
विज्ञापन
महोबा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृपाशंकर शर्मा ने दहेज हत्या के मामले में सास, ससुर और पति को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी ठाेंका। आरोपियाें को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया।
जनपद हमीरपुर के ग्राम बिंवार निवासी रामनरेश कोरी ने पुत्री पार्वती का विवाह 6 दिसंबर 2008 को जनपद महोबा के थाना खन्ना के ग्राम बहिंगा निवासी नत्थू कोरी के पुत्र सुरेश कोरी के साथ किया था। शादी के बाद से ही ससुर नत्थू, सास गोरीबाई और पति सुरेश दहेज में 20 हजार और बाइक की मांग करने लगे और न देने पर ससुरालीजनाें ने 15 मार्च 2009 को उसे मायके भेज दिया। इसके बाद 20 मार्च 2009 को सुरेश यह कहकर पत्नी को ले आया कि अब उसे परेशान नहीं किया जाएगा। मायके से लाने के तीन दिन बाद ही 23 मार्च 2009 को सास, ससुर और पति ने बहू पार्वती को जलाकर मार डालने की सूचना मृतका के पिता रामनरेश को मिली। पिता ने 23 मार्च को ही थाना खन्ना में सास गोरीबाई, ससुर नत्थू कोरी और पति सुरेश के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायाधीश श्री शर्मा ने शुक्रवार को दोनाें पक्षाें के गवाह और बहस सुनने के बाद मृतका के पति सुरेश कोरी, ससुर नत्थू कोरी और सास गोरीबाई को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई। साथ ही दहेज मांगने के आरोप में एक साल की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना भी ठाेंका पर कैद की सजा साथ-साथ चलेगी। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
मृतका के पिता ने हत्या का लगाया आरोप
कुलपहाड़ (महोबा)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मगरौल कला में युवती की हुई संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में मृतका के परिजनाें ने ससुरालीजनाें पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के ग्राम मड़रका निवासी नंदकिशोर ने बेटी दीपा का 12 मई 2011 को कोतवाली कुलपहाड़ के ग्राम मगरौल कला निवासी रामकृपाल के बेटे रामसिंह के साथ विवाह किया था। नंदकिशोर ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ससुरालीजन बीस हजार नगद और बाइक की मांग करने लगे थे। न देने पर गुरुवार को दीपा की फांसी लगा हत्या कर दी। पिता ने कोतवाली में दहेज हत्या की तहरीर दे दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जनपद हमीरपुर के ग्राम बिंवार निवासी रामनरेश कोरी ने पुत्री पार्वती का विवाह 6 दिसंबर 2008 को जनपद महोबा के थाना खन्ना के ग्राम बहिंगा निवासी नत्थू कोरी के पुत्र सुरेश कोरी के साथ किया था। शादी के बाद से ही ससुर नत्थू, सास गोरीबाई और पति सुरेश दहेज में 20 हजार और बाइक की मांग करने लगे और न देने पर ससुरालीजनाें ने 15 मार्च 2009 को उसे मायके भेज दिया। इसके बाद 20 मार्च 2009 को सुरेश यह कहकर पत्नी को ले आया कि अब उसे परेशान नहीं किया जाएगा। मायके से लाने के तीन दिन बाद ही 23 मार्च 2009 को सास, ससुर और पति ने बहू पार्वती को जलाकर मार डालने की सूचना मृतका के पिता रामनरेश को मिली। पिता ने 23 मार्च को ही थाना खन्ना में सास गोरीबाई, ससुर नत्थू कोरी और पति सुरेश के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायाधीश श्री शर्मा ने शुक्रवार को दोनाें पक्षाें के गवाह और बहस सुनने के बाद मृतका के पति सुरेश कोरी, ससुर नत्थू कोरी और सास गोरीबाई को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई। साथ ही दहेज मांगने के आरोप में एक साल की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना भी ठाेंका पर कैद की सजा साथ-साथ चलेगी। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
मृतका के पिता ने हत्या का लगाया आरोप
कुलपहाड़ (महोबा)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मगरौल कला में युवती की हुई संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में मृतका के परिजनाें ने ससुरालीजनाें पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के ग्राम मड़रका निवासी नंदकिशोर ने बेटी दीपा का 12 मई 2011 को कोतवाली कुलपहाड़ के ग्राम मगरौल कला निवासी रामकृपाल के बेटे रामसिंह के साथ विवाह किया था। नंदकिशोर ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ससुरालीजन बीस हजार नगद और बाइक की मांग करने लगे थे। न देने पर गुरुवार को दीपा की फांसी लगा हत्या कर दी। पिता ने कोतवाली में दहेज हत्या की तहरीर दे दी है।
विज्ञापन