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Maharajganj News: दोनों बेटे-बहू को किया मजदूरी का भुगतान, अब प्रधान को लौटाने होंगे 2.30 लाख
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सिसवां ब्लॉक के चनकौली ग्राम पंचायत का मामला, जिलाधिकारी ने दिया कार्रवाई का आदेश
सचिव पर भी होगी विभागीय कार्रवाई
महराजगंज। चनकौली ग्राम प्रधान व मौजूदा प्रशासक जयप्रकाश यादव को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने वित्तीय अनियमितता का दोषी मानते हुए 2.30 लाख रुपये ग्राम पंचायत खाते में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही डीपीआरओ कार्यालय के माध्यम से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जयप्रकाश को अपने दोनों बेटे और बहू के खाते में 4.60 लाख रुपये मजदूरी की रकम का भुगतान करने का दोषी पाया गया है। सचिव पर भी विभागीय कार्रवाई होगी।
जानकारी के अनुसार, सिसवां विकास खंड की ग्राम पंचायत चनकौली के प्रधान जयप्रकाश के खिलाफ गांव के ही रामसनेही ने 10 फरवरी 2026 को शपथ पत्र देकर वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी। इस शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी व सहायक अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय को जांच अधिकारी नामित किया।
मामले की जांच कर टीम ने 11 जून को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। जांच आख्या का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने निवर्तमान प्रधान व मौजूदा प्रशासक जयप्रकाश यादव को ग्राम पंचायत निधि के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए सात जुलाई को रिकवरी का आदेश दिया है।
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दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी व सहायक अभियंता ने 11 जून को अपनी जांच आख्या डीएम कार्यालय को सौंपी। बिंदुवार जांच में पाया गया कि प्रधान ने अपने पुत्र राजेश और सर्वेश एवं बहू रंजना व चंद्र शीला के खाते में ग्राम निधि से मजदूरी का भुगतान किया। साथ ही बेटे के फर्म हेवती के बैंक खाते में हैंडपंप की मरम्मत का पैसा भी भेजा। पंचायती राज अधिनियम पुत्र, पौत्र, रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का निषेध करता है। जांच आख्या के मुताबिक, 4.60 लाख रुपये की अनियमितता में प्रधान रहे जयप्रकाश यादव व सचिव अशोक पासवान दोषी पाए गए। इसी आख्या पर डीएम की अदालत ने उक्त गबन राशि का आधा 2.30 लाख रुपये पंचायत निधि में जमा करने का आदेश प्रधान को दिया है।
किसे कितना किया भुगतान
राजेश यादव (पुत्र) को 60,084 रुपये।
सर्वेश यादव (पुत्र) को 1,19,690 रुपये।
रंजना यादव (बहू) को 37,353 रुपये।
चंद्र शीला (बहू) को 67,016 रुपये।
लक्ष्मी हार्डवेयर (पुत्र राजेश की फर्म को हैंडपंप मरम्मत के मद 68,751 रुपये।
वर्जन
सिसवां की ग्राम पंचायत चनकौली के निवर्तमान ग्राम प्रधान जय प्रकाश व सचिव वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए गए हैं। डीएम ने रिकवरी के साथ निवर्तमान प्रधान व मौजूदा प्रशासक से स्पष्टीकरण मांगा है। सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
-श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ, महराजगंज
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सचिव पर भी होगी विभागीय कार्रवाई
महराजगंज। चनकौली ग्राम प्रधान व मौजूदा प्रशासक जयप्रकाश यादव को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने वित्तीय अनियमितता का दोषी मानते हुए 2.30 लाख रुपये ग्राम पंचायत खाते में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही डीपीआरओ कार्यालय के माध्यम से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जयप्रकाश को अपने दोनों बेटे और बहू के खाते में 4.60 लाख रुपये मजदूरी की रकम का भुगतान करने का दोषी पाया गया है। सचिव पर भी विभागीय कार्रवाई होगी।
जानकारी के अनुसार, सिसवां विकास खंड की ग्राम पंचायत चनकौली के प्रधान जयप्रकाश के खिलाफ गांव के ही रामसनेही ने 10 फरवरी 2026 को शपथ पत्र देकर वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी। इस शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी व सहायक अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय को जांच अधिकारी नामित किया।
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मामले की जांच कर टीम ने 11 जून को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। जांच आख्या का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने निवर्तमान प्रधान व मौजूदा प्रशासक जयप्रकाश यादव को ग्राम पंचायत निधि के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए सात जुलाई को रिकवरी का आदेश दिया है।
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दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी व सहायक अभियंता ने 11 जून को अपनी जांच आख्या डीएम कार्यालय को सौंपी। बिंदुवार जांच में पाया गया कि प्रधान ने अपने पुत्र राजेश और सर्वेश एवं बहू रंजना व चंद्र शीला के खाते में ग्राम निधि से मजदूरी का भुगतान किया। साथ ही बेटे के फर्म हेवती के बैंक खाते में हैंडपंप की मरम्मत का पैसा भी भेजा। पंचायती राज अधिनियम पुत्र, पौत्र, रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का निषेध करता है। जांच आख्या के मुताबिक, 4.60 लाख रुपये की अनियमितता में प्रधान रहे जयप्रकाश यादव व सचिव अशोक पासवान दोषी पाए गए। इसी आख्या पर डीएम की अदालत ने उक्त गबन राशि का आधा 2.30 लाख रुपये पंचायत निधि में जमा करने का आदेश प्रधान को दिया है।
किसे कितना किया भुगतान
राजेश यादव (पुत्र) को 60,084 रुपये।
सर्वेश यादव (पुत्र) को 1,19,690 रुपये।
रंजना यादव (बहू) को 37,353 रुपये।
चंद्र शीला (बहू) को 67,016 रुपये।
लक्ष्मी हार्डवेयर (पुत्र राजेश की फर्म को हैंडपंप मरम्मत के मद 68,751 रुपये।
वर्जन
सिसवां की ग्राम पंचायत चनकौली के निवर्तमान ग्राम प्रधान जय प्रकाश व सचिव वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए गए हैं। डीएम ने रिकवरी के साथ निवर्तमान प्रधान व मौजूदा प्रशासक से स्पष्टीकरण मांगा है। सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
-श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ, महराजगंज