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Maharajganj News: चरस रखने के मामले में दो साल सश्रम कारावास की सजा
Thu, 22 Aug 2024 09:13 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 22 Aug 2024 09:13 PM IST
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महराजगंज। बृहस्पतिवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट नंबर दो महराजगंज ने दोषी पेंटर उर्फ अशरफ निवासी जायसवाल मोहल्ला थाना नौतनवा को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10000 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन अधिकारी के अनुसार, 10 दिसंबर 2004 को नौतनवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो लोग चरस लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं। तत्कालीन एसओ मय फोर्स हमराही के साथ स्टेशन की तरफ जा रहे थे। होटल के पास पहुंचे थे कि मुखबिर ने इशारा किया कि ये ही व्यक्ति ही हैं। उसको रोका गया तो भागने लगा। उसे गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम पेंटर निवासी जायसवाल मोहल्ला थाना नौतनवा बताया। जब पुलिस ने भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास चरस है जिसे नेपाल से आ रहे हैं। जिसे गोरखपुर बेचने जाएंगे। तलाशी के दौरान पेंटर उर्फ अशरफ के जैकेट से 500-500 ग्राम वजन का चरस बरामद किया गया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। संवाद
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अभियोजन अधिकारी के अनुसार, 10 दिसंबर 2004 को नौतनवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो लोग चरस लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं। तत्कालीन एसओ मय फोर्स हमराही के साथ स्टेशन की तरफ जा रहे थे। होटल के पास पहुंचे थे कि मुखबिर ने इशारा किया कि ये ही व्यक्ति ही हैं। उसको रोका गया तो भागने लगा। उसे गिरफ्तार किया गया।
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पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम पेंटर निवासी जायसवाल मोहल्ला थाना नौतनवा बताया। जब पुलिस ने भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास चरस है जिसे नेपाल से आ रहे हैं। जिसे गोरखपुर बेचने जाएंगे। तलाशी के दौरान पेंटर उर्फ अशरफ के जैकेट से 500-500 ग्राम वजन का चरस बरामद किया गया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। संवाद
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