फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Two years rigorous imprisonment in case of possession of hashish

Maharajganj News: चरस रखने के मामले में दो साल सश्रम कारावास की सजा

Thu, 22 Aug 2024 09:13 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 22 Aug 2024 09:13 PM IST
विज्ञापन
Two years rigorous imprisonment in case of possession of hashish
महराजगंज। बृहस्पतिवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट नंबर दो महराजगंज ने दोषी पेंटर उर्फ अशरफ निवासी जायसवाल मोहल्ला थाना नौतनवा को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10000 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन अधिकारी के अनुसार, 10 दिसंबर 2004 को नौतनवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो लोग चरस लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं। तत्कालीन एसओ मय फोर्स हमराही के साथ स्टेशन की तरफ जा रहे थे। होटल के पास पहुंचे थे कि मुखबिर ने इशारा किया कि ये ही व्यक्ति ही हैं। उसको रोका गया तो भागने लगा। उसे गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम पेंटर निवासी जायसवाल मोहल्ला थाना नौतनवा बताया। जब पुलिस ने भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास चरस है जिसे नेपाल से आ रहे हैं। जिसे गोरखपुर बेचने जाएंगे। तलाशी के दौरान पेंटर उर्फ अशरफ के जैकेट से 500-500 ग्राम वजन का चरस बरामद किया गया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed