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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   In the event of failure to pay the fine, he will have to undergo an additional three months of imprisonment.

Maharajganj News: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कैद की सजा

Fri, 16 Oct 2026 02:36 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:36 AM IST
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In the event of failure to pay the fine, he will have to undergo an additional three months of imprisonment.
महराजगंज। बेटी के साथ दुष्कर्म और आपराधिक साजिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या दो) ने दोषियों को सजा सुनाई है। मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले में धर्मेंद्र उसकी पत्नी गामा यादव और गागरी देवी को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। घटना 10 मार्च 2015 की है। मामले में आठ मई 2015 को सूचना दर्ज कराई गई थी। अभियुक्तों के खिलाफ 28 नवंबर 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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अभियुक्तों ने आपराधिक साजिश के तहत वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की योजना बनाई थी। इसके बाद धर्मेंद्र यादव पर बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी करार दिया।
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