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Maharajganj News: हेरोइन रखने पर दोषी को दो साल की सजा
Mon, 16 Sep 2024 08:12 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 16 Sep 2024 08:12 PM IST
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महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या द्वितीय अभय प्रताप सिंह ने एनडीपीएस मामले में एक दोषी को दो वर्ष छह माह की सजा सुनाई है।साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पत्रावली के अनुसार, अभियुक्त विशाल वर्मा अप्रैल 2022 को ग्राम धौरहरा क्षेत्र सोनौली में नौतनवा पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास से 26 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद किया था, जिसे वह बेचने के लिए ला रहा था। इसे रखने के लिए उसके पास कोई अधिकार पत्र नहीं था। अभियुक्त से बरामद हेरोइन 05 ग्राम से अधिक है। मामले में नौतनवा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध हेरोइन बरामदगी के मामले में सोनौली थाने में अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने इस मामले की जांच कर न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया था। अभियुक्त विशाल वर्मा अप्रैल 2022 से जिला कारागार में इस मामले में निरुद्ध है। संवाद
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पत्रावली के अनुसार, अभियुक्त विशाल वर्मा अप्रैल 2022 को ग्राम धौरहरा क्षेत्र सोनौली में नौतनवा पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास से 26 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद किया था, जिसे वह बेचने के लिए ला रहा था। इसे रखने के लिए उसके पास कोई अधिकार पत्र नहीं था। अभियुक्त से बरामद हेरोइन 05 ग्राम से अधिक है। मामले में नौतनवा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध हेरोइन बरामदगी के मामले में सोनौली थाने में अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने इस मामले की जांच कर न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया था। अभियुक्त विशाल वर्मा अप्रैल 2022 से जिला कारागार में इस मामले में निरुद्ध है। संवाद
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